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पालना रिपोर्ट पेश करो, वरना हाजिर हों अधिकारी

Wed, 23 Aug 2017 08:03 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 23 Aug 2017 08:03 PM IST
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Present the crib report, or else the spot officer
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय कर्मचारियों को पांचवे वेतन आयोग का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से देने के आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने तीन सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर स्वास्थ्य निदेशक बीके माथुर, करौली के सीएमएचओ व हिंडौन के ब्लॉक सीएमएचओ उमेश गुप्ता को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश शिवचरण लाल व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया हाईकोर्ट ने गत 27 अक्टूबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को चार माह में प्रथम नियुक्ति की तिथि से पांचवे वेतन आयोग का लाभ देने को कहा था। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालत की ओर से अवमाननाकर्ताओं को जारी नोटिस की तामील भी हो चुकी है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तीन सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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