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प्रमोशन के लिए लगाई दौड़ में मौत, कोर्ट ने कहा कांस्टेबल की पत्नी को सरकार दे 20 लाख

Wed, 28 Jun 2017 06:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 28 Jun 2017 06:10 PM IST
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Order to give 20 lakh to widow of Constable on death in promotion race
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हैडकांस्टेबल पद पर प्रमोशन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ के दौरान हुई कांस्टेबल की मौत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को उसकी पत्नी को 20 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता कांस्टेबल की पत्नी को स्पेशल पेंशन भी जारी करने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पूर्व में दी गई राशि को काटकर शेष राशि ब्याज सहित अदा की जाए।
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न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का पति रामजीलाल राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2014 में कांस्टेबल पद से हैड कांस्टेबल पद के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ की गई। जिसकी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर याचिकाकर्ता के पति को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। जिसमें याचिकाकर्ता के पति को पन्द्रह मिनट में दो किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी।
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याचिकाकर्ता के पति ने दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन बीच में ही उसकी मौत हो गई। याचिका में कहा गया कि बिना मेडिकल टेस्ट और फिटनेस जांचे याचिकाकर्ता के पति को दौड़ में शामिल किया गया। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार को आवेदन कर कहा गया कि उसके पति की मौत को ड्यूटी पर रहते हुई दुर्घटना के रूप में मानकर क्षतिपूर्ति दी जाए, लेकिन विभाग की ओर से उसे उचित क्षतिपूर्ति राशि और स्पेशल पेंशन नहीं दी गई।
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ऐसे में उसे उचित क्षतिपूर्ति राशि और स्पेशल पेंशन दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बीस लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि और स्पेशल पेंशन देने के आदेश दिए हैं।
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