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भैंस की वजह से इस अफसर को मिल गया कंटेम्प्ट नोटिस

Wed, 12 Apr 2017 09:12 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 12 Apr 2017 09:12 PM IST
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Notice of contempt after buffalo's death
भैंस - फोटो : demo pic

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जयपुर नगर निगम के एक अफसर को शहर की एक स्थायी लोक अदालत ने कंटेम्प्ट नोटिस देकर जवाब—तलब किया है। 

मामले के अनुसार मानसरोवर निवासी संज्या देवी ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश कर कहा था कि अगस्त 2011 में उसके घर के बाहर बिजली के खंभे में करंट आने से उसकी दुधारू भैंस की मौत हो गई। ऐसे में उसे मरी भैंस का मुआवजा दिया जाए। 

अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और गत तीस नवंबर को जयपुर नगर निगम को इस घटना में लापरवाही का दोषी माना। अदालत ने परिवादी को मरी हुई भैंस के लिए 75 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए थे। 
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जयपुर नगर निगम के अफसरों ने इस आदेश पर अमल नहीं किया। उन्होंने परिवादी को ये राशि नहीं दी। ऐसे में परिवादी ने अदालत में नगर निगम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने नगर निगम के जोन-10 उपायुक्त सुरेश नवल को नोटिस देकर जवाब—तलब किया है।
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