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माता-पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 20 Jul 2017 02:51 PM IST
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सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके के 3 साल पहले पुत्र द्वारा माता पिता की हत्या करने के मामले में अभियुक्त पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे संख्या 4 सुरेंद्र पुरोहित ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए झिलमिल निवासी हत्या के आरोपी पुत्र भंवरलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक रमेश पारीक ने बताया कि 27 अक्टूबर 2014 को झिलमिल निवासी भंवरलाल ने अपने माता-पिता पर जमीनी विवाद के चलते कुल्हाड़ियों से वार कर हत्या कर दी थी। इसमें उसकी पत्नी व दो पुत्र भी शामिल थे और उसके दोनों पुत्र नाबालिग थे। हमले में भंवरलाल के माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
इस मामले में एडीजे संख्या 4 सुरेंद्र पुरोहित ने हत्या के आरोपी भंवरलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं दोनों नाबालिग पुत्रों का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
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अपर लोक अभियोजक रमेश पारीक ने बताया कि 27 अक्टूबर 2014 को झिलमिल निवासी भंवरलाल ने अपने माता-पिता पर जमीनी विवाद के चलते कुल्हाड़ियों से वार कर हत्या कर दी थी। इसमें उसकी पत्नी व दो पुत्र भी शामिल थे और उसके दोनों पुत्र नाबालिग थे। हमले में भंवरलाल के माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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इस मामले में एडीजे संख्या 4 सुरेंद्र पुरोहित ने हत्या के आरोपी भंवरलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं दोनों नाबालिग पुत्रों का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
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