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हिट एंड रन: कोर्ट ने MLA के आरोपी बेटे से कहा, पहले माफी मांगे-फिर होगी सुनवाई

Mon, 27 Nov 2017 03:49 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 27 Nov 2017 03:49 PM IST
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hit and run case- rajasthan highcourt asked accused siddhartha mehariya to apologise
डेमो इमेज - फोटो : Demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी सिद्धार्थ महरिया को कहा है कि उनकी ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट 4 दिसंबर को सुनवाई करेगी, लेकिन तब तक वह अपने वकील गोरधन सिंह की ओर से निचली अदालत में बिना शर्त माफी मांगे।
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न्यायाधीश के एस अहलूवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश सिद्धार्थ महरिया की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि गत 16 मई को एडीजे कोर्ट 15 में सिद्धार्थ महरिया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसमें पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए गए। उनके अधिवक्ता गोरधन सिंह ने भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। जिसे निचली अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना था।
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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों की ओर से अधिवक्ता गोवर्धन सिंह की तरफ से माफी मांगी गई। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि निचली अदालत की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी अदालत को आश्वस्त किया की अदालत की कार्यवाही में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। हाईकोर्ट 4 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगी।
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