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Doctor's Strike पर कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा: काम पर लौटें, नहीं होगी गिरफ्तारी

Tue, 19 Dec 2017 03:30 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 19 Dec 2017 03:30 PM IST
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doctor-s strike in rajasthan, highcourt gave these orders
doctor arrested
सेवारत चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने हड़ताल पर जाने वाले चिकित्सकों को तुरंत प्रभाव से काम पर लौटने के लिए कहा है। वहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं काम पर लौटने वाले चिकित्सकों को गिरफ्तार न किया जाए।

राजस्थान में सेवारत चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने के बाद सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। इसे लेकर हाईकोर्ट में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा की तरफ से प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। प्रार्थना पत्र में अदालत से गुहार लगाई गई है कि चिकित्सकों पर अदालती अवमानना की कार्रवाई की जाए। याचिका पर सीजे प्रदीप नंद्राजोग की खण्डपीठ में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।
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यह कहा गया है याचिका में

doctor-s strike in rajasthan, highcourt gave these orders
अदालत। - फोटो : amar ujala
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी चिकित्सक हड़ताल पर गए, जो कोर्ट की अवमानना है। ऐसे में सरकार से हुए समझौते की क्रियान्वति पर रोक लगाई जाए।

सरकारी कर्मचारी-अधिकारी का ट्रांसर्फर करना सरकार की नीति है, ऐसे में चिकित्सक का यूं अड़ियल होना गलत है। व्यक्तिगत हित के कारण आमजन की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
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