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छेड़छाड़ के आरोपी फलाहारी बाबा की बढ़ी मुसीबतें, फिर जमानत खारिज
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 05 Oct 2017 05:59 PM IST
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फलाहारी बाबा
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यौन शौषण के आरोप में जेल में बंद फलाहारी बाबा की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट से फलाहारी को राहत नहीं मिल पाई है, जिसके बाद लग रहा है कि बाबा को जेल में अभी और समय बिताना पड़ सकता है।
दरअसल, न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे फलाहारी बाबा कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य कि आज सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इससे पूर्व एसीजेएम कोर्ट में बाबा की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। जिसके बाद आज बाबा के वकील अशोक शर्मा ने सेशन कोर्ट में बाबा की जमानत के लिए याचिका लगाई थी।
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दरअसल, न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे फलाहारी बाबा कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य कि आज सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इससे पूर्व एसीजेएम कोर्ट में बाबा की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। जिसके बाद आज बाबा के वकील अशोक शर्मा ने सेशन कोर्ट में बाबा की जमानत के लिए याचिका लगाई थी।
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तो रहना पड़ सकता है जेल में और
फलाहारी बाबा
- फोटो : अमर उजाला
जिला सत्र न्यायाधीश ने आज शाम फलाहारी बाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं फलाहारी बाबा को न्यायिक अभिरक्षा पूरी होने पर कल फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। यदि पुलिस ने इस दौरान मामले की चार्जशीट पेश नहीं की तो बाबा को जेल में कुछ समय और बिताना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि बिलासपुर की रहने वाली छात्रा से यौन शोषण के आरोप मामले में फलाहारी बाबा को जेल भेजा था। बाबा की न्यायिक अभिरक्षा पूर्ण होने से पहले आज उनके वकील ने जिला एवं सत्र न्यायालय में बाबा की जमानत की अर्जी लगाई थी। इस पर सेशन न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि बिलासपुर की रहने वाली छात्रा से यौन शोषण के आरोप मामले में फलाहारी बाबा को जेल भेजा था। बाबा की न्यायिक अभिरक्षा पूर्ण होने से पहले आज उनके वकील ने जिला एवं सत्र न्यायालय में बाबा की जमानत की अर्जी लगाई थी। इस पर सेशन न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।