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बरी के खिलाफ लंबित अपील के कारण नहीं रोक सकते परिलाभ-हाईकोर्ट

Tue, 28 Nov 2017 08:51 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 28 Nov 2017 08:51 PM IST
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appeal against acquittal can not stop due to pendencies says rajasthan highcourt
डेमो इमेज - फोटो : Internet
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले में बरी होने के खिलाफ आपराधिक रिवीजन या अपील लंबित है तो इस आधार पर उसके नियमित सेवा परिलाभ को देने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी राशि देने से इंकार कर दिया था। अदालत ने निगम को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को तीन माह में नौ फीसदी सहित बकाया राशि का भुगतान करें। 
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न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए वीरेन्द्र कुमार सिंघल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता विद्युत निगम से वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन निगम ने उसकी ग्रेच्यूटी राशि को यह कहते हुए रोक लिया कि उसे एसीबी मामले में बरी किए जाने की अपील हाईकोर्ट में लंबित है।
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को प्रकरण में अप्रैल 2004 में ही बरी किया जा चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट में अपील लंबित होने के आधार पर सेवा परिलाभ नहीं रोके जा सकते। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तीन माह में याचिकाकर्ता को ब्याज सहित बकाया भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 
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