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कटे कनेक्शन जोड़ने के लिए एमनेस्टी योजना लागू
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 01 Jun 2017 08:44 PM IST
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घरेलू श्रेणी के कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को दोबारा जुड़वाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने एमनेस्टी योजना लागू की है। योजना 1 जून से 31 जुलाई, 2017 तक लागू रहेगी।
जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि 1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2016 तक घरेलू श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए 31 जुलाई, 2017 तक एमनेस्टी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 31 जुलाई, 2017 तक मूल बकाया राशि और पुनः कनेक्शन शुल्क एकमुश्त जमा कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन को पुनः जोड़ने के साथ ही बकाया राशि पर देय ब्याज व पेनल्टी की छूट भी देय होगी।
इस योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। बकाया राशि से संबंधित न्यायालय/उपभोक्ता फोरम एवं अन्य फोरम में लम्बित प्रकरणों को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ताओं को ही योजना का लाभ देय होगा। सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर पुनः कनेक्शन के लिए लाईन की लागत राशि जमा कराने के उपरान्त ही उपभोक्ता का कनेक्शन पुनः जोड़ा जाएगा।
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जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि 1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2016 तक घरेलू श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए 31 जुलाई, 2017 तक एमनेस्टी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 31 जुलाई, 2017 तक मूल बकाया राशि और पुनः कनेक्शन शुल्क एकमुश्त जमा कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन को पुनः जोड़ने के साथ ही बकाया राशि पर देय ब्याज व पेनल्टी की छूट भी देय होगी।
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इस योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। बकाया राशि से संबंधित न्यायालय/उपभोक्ता फोरम एवं अन्य फोरम में लम्बित प्रकरणों को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ताओं को ही योजना का लाभ देय होगा। सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर पुनः कनेक्शन के लिए लाईन की लागत राशि जमा कराने के उपरान्त ही उपभोक्ता का कनेक्शन पुनः जोड़ा जाएगा।
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