फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   Indian Garden restaurant owner jailed for peanut curry death

मूंगफली मिला खाना खाने से एक की मौत, रेस्तरां मालिक को छह साल की जेल

Tue, 24 May 2016 04:15 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 24 May 2016 04:15 PM IST
विज्ञापन
Indian Garden restaurant owner jailed for peanut curry death
zaman - फोटो : bbc

ब्रिटेन में एक भारतीय रेस्तरां संचालक पर मूंगफली मिला खाना खिलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। सोमवार को इस बारे में अदालत में सुनवाई हुई जिसमें रेस्तरां संचालक मुहम्मद जमन को दोषी पाया गया।

विज्ञापन


हटिंग्टन स्थित अदालत ने जमन को खाने में मूंगफली के दाने मिलाकर एक शख्स की जान के लेने के जुर्म में छह साल की सजा सुनाई है। मूंगफली खाने से जिस शख्स की मौत हुई है उसे मूंगफली के दानों से एलर्जी थी।
विज्ञापन


बीबीसी के अनुसार, पॉल विल्सन नाम का 38 वर्षीय शख्स एनाफाइलेक्टिक शॉक नाम की विशेष बीमारी से पीड़ित था। अदालत ने मामले की सुनवाई में पाया कि आरोपी रेस्तरां संचालक पैसे बचाने के लिए खाने में सस्ती किस्म की चीजें मिलाई थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

खाना खाने के तीन सप्ताह बाद हुई मौत

Indian Garden restaurant owner jailed for peanut curry death
पॉल विल्सन की फाइल फोटो

खबरों के अनुसार, पीड़ित विल्सन की मौत भारतीय रेस्तरां का खाना खाने के तीन सप्ताह बाद ही मौत हो गई थी। लेकिन इससे पहले डॉक्टरों ने उसकी बीमारी के जोर पकड़ने की पड़ताल की तो पता चला कि उसने मूंगफली खाई थी और इसीलिए उसकी हालत खराब हुई।

लेकिन जब विल्सन ने डॉक्टरों को रेस्तरां के आर्डर की कॉपी दिखाई तो उसमें पाया गया कि विल्सन ने अपने ऑर्डर में साफतौर से लिखा था कि उसे मूंगफली मिली हुई कोई भी डिस न दी जाए। लेकिन रेस्तरां मालिक ने उसकी बात को अनदेखा किया।

विल्सन ने रेस्तरां में चिकन टिक्का मसाला का ऑर्डर किया था। इसमें मूंगफली से बनी हुई करी थी जिससे उसे खाना खाने के साथ ही असहजता महसूस होने लगी थी। कुछ देर बाद विल्सन को शंका हुई कि उसके खाने में मूंगफली की करी डाली गई है। इसके बाद उसकी तबियत खराब हो गई और तीन सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसकी मौत हो गई।

इस मामले की सुनवाई में अदालत ने मुहम्मद जमन को सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह मामला रेस्तरां मालिक की लापरवाही और नकारापन को दिखाता है। जमन लोगों की सुरक्षा से ज्यादा कमाई का ध्यान रखता है।

गौरतलब है कि जमन पर तीन लाख पाउंड का कर्ज था जिससे वह खाने की लागत कम करने के लिए सस्ती चीजें मिलाता था। पैसे बचाने के लिए जमन अपने होटल में अनट्रेंड और अवैध कर्मचारी भी रखे हुए था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed