फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   court sentenced 6 month punishment for victim in sexually assaulted case in Indonesia

रेप पीड़िता को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, आरोपी भाई भी गिरफ्तार

Sun, 22 Jul 2018 02:26 PM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला
क्राइम डेस्क, अमर उजाला Updated Sun, 22 Jul 2018 02:26 PM IST
विज्ञापन
court sentenced 6 month punishment for victim in sexually assaulted case in Indonesia

इंडोनेशिया के मुआरा बुलियाना में एक 15 साल की रेप पीड़िता को अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के साथ उसी के 17 साल के भाई ने पिछले सितंबर से अब तक आठ बार रेप किया है। अदालत के प्रवक्ता लिस्तयो आरिफ बुदिमान ने शनिवार को बताया कि पीड़िता ने गर्भपात कराया था, जिसकी वजह से उसे सजा दी गई।

विज्ञापन


मामले की सुनवाई सुमात्रा द्वीप पर स्थित अदालत में बंद कमरे में की गई। नाबालिग लड़की को गर्भपात के आरोप में बाल संरक्षण कानून के तहत सजा दी गई है। वहीं उसके भाई को नाबालिग से रेप करने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई गई है। इस देश में गर्भपात पर कानून बेहद ही सख्त है।
विज्ञापन


जानकारी के लिए बता दें यदि यहां किसी महिला के साथ रेप होता है तो उसके लिए गर्भपात कराना गैरकानूनी है। यहां गर्भपात केवल एक पंजीकृत पेशेवर से ही कराया जा सकता है। वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही यदि किसी महिला की जान को खतरा हो तो भी वह गर्भपात करा सकती है। इसके लिए समय भी निश्चित है। महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में गर्भ धारण के छह हफ्ते के भीतर ही गर्भपात की इजाजद है। इस मामले में लड़की का गर्भपात छह हफ्ते के बाद कराया गया था। जिसकी वजह से उसे सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed