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Hindi News ›   Maharashtra ›   Yes Bank case: Special CBI court rejects the bail application of Rana Kapoor's wife and two daughters

यस बैंक मामला : सीबीआई की विशेष अदालत ने राणा कपूर की पत्नी व दो बेटियां की जमानत अर्जी खारिज की

Sun, 19 Sep 2021 01:54 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 19 Sep 2021 01:54 AM IST
सार

डीएचएफएल मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी व दो बेटियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
 

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Yes Bank case: Special CBI court rejects the bail application of Rana Kapoor's wife and two daughters
राणा कपूर के साथ उनकी पत्नी और बेटियां - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीबीआई की विशेष अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी व दो बेटियों को डीएचएफएल मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

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जांच एजेंसी ने राणा कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों राधा खन्ना व रोशिनी का नाम आरोपपत्र में दिया था जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को समन किया था। कोर्ट में तीनों के वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने दलील दी कि बिंदू, राधा व रोशनी को गिरफ्तार किये बिना उनका नाम आरोपपत्र में दिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तीनों को जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि विशेष जज एसयू वडगांवकर ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 

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