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महाराष्ट्र: संजय राउत के खिलाफ महिला के आरोपों पर रिपोर्ट देने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने मांगा और वक्त

Fri, 25 Jun 2021 03:33 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: देव कश्यप Updated Fri, 25 Jun 2021 03:33 AM IST
सार

याचिका इस वर्ष फरवरी में दायर की गई थी जिसमें पेशे से मनोवैज्ञानिक महिला ने दावा किया था कि राज्यसभा सदस्य राउत तथा उसके अलग रह रहे पति के इशारों पर कुछ अज्ञात पुरुष उसे परेशान कर रहे हैं।

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Woman harassment charges against Sanjay Raut Mumbai Police Commissioner asked for more time
शिवसेना सांसद संजय राउत - फोटो : ANI (फाइल फोटो)

विस्तार

मुंबई पुलिस आयुक्त ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से 36 वर्षीय महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए और वक्त की मांग की है। महिला ने शिवसेना सांसद संजय राउत और उसके पूर्व पति के कहने पर कुछ लोगों द्वारा पीछा करने और परेशान करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने 22 जून को पुलिस आयुक्त को मामले की जांच कर 24 जून को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

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सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कोर्ट को बताया कि पुलिस आयुक्त ने रिपोर्ट जमा करने के लिए कुछ और समय की मांग की है। उन्होंने रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज मंगाए हैं। वह जांच कर जल्द समग्र रिपोर्ट दाखिल करेंगे। पीठ ने उसकी यह मांग स्वीकार कर ली और एक जुलाई को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि वह आगे कोई मोहलत नहीं देंगे।
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महिला ने अपनी याचिका में कहा कि उसने 2013 और 2018 में तीन शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस साल मार्च में याचिका की सुनवाई के दौरान राउत के वकील ने याचिका का विरोध किया और आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता पारिवारिक मित्र थी और शिवसेना नेता की पुत्री की तरह थी। महिला ने बृहस्पतिवार को एक अलग याचिका दायर कर फर्जी पीएचडी प्रमाणपत्र मामले में बांद्रा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी। महिला अभी न्यायिक हिरासत में है।
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बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को 36 वर्षीय महिला के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त को इस मामले में 24 जून को अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। याचिका इस वर्ष फरवरी में दायर की गई थी जिसमें पेशे से मनोवैज्ञानिक महिला ने दावा किया था कि राज्यसभा सदस्य राउत तथा उसके अलग रह रहे पति के इशारों पर कुछ अज्ञात पुरुष उसका पीछा कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं।


महिला की वकील आभा सिंह ने अदालत को मंगलवार को बताया था कि याचिका दायर करने के बाद हाल में उनकी मुवक्किल को असंज्ञेय मामले में गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने पीएचडी की नकली डिग्री हासिल की है। उन्होंने कहा, ‘याचिकाकर्ता जेल में है, जब से उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है तब से पूरी पुलिस मशीनरी उनके पीछे पड़ गई है। यह दुर्भावनापूर्ण और बदले के इरादे से की गई कार्रवाई है।’

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