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वन्यजीव बोर्ड : संरक्षित और पारिस्थितिकी के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं पर नहीं लगेगा जुर्माना

Tue, 12 Oct 2021 06:29 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 12 Oct 2021 06:29 AM IST
सार

वन्यजीव बोर्ड ने कहा है कि संबंधित परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करते समय ही शमन उपाय और संबंधित लागत तय की जाएगी। संरक्षित और पारिस्थितिकी के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं पर पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के तहत अब निर्धारित जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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Wildlife Board says no fine will be imposed on projects coming in protected and ecologically sensitive areas
वन्यजीव बोर्ड बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वन्यजीव बोर्ड ने फैसला लिया है कि संरक्षित और पारिस्थितिकी के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं पर पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के तहत अब ‘निर्धारित जुर्माना’ नहीं लगेगा। बोर्ड का कहना है, संबंधित परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करते समय ही शमन उपाय और संबंधित लागत तय की जाएगी।

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परियोजना की कीमत पर लागत की दो फीसदी वसूली हुई थी तय
अगस्त में बोर्ड की स्थायी समिति ने संरक्षित, पारिस्थितिकीय तौर पर संवेदनशील क्षेत्रों वाली परियोजनाओं की आनुपातिक लागत की दो फीसदी राशि शमन उपायों के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से वसूलने की सिफारिश की थी।
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लेकिन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति में 24 सितंबर को 65वीं बैठक में फिर से इस विषय को उठाया गया था। समिति ने फैसला लिया था कि संरक्षित व संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव कम करने (शमन) के उपायों को परियोजना के प्रस्तावों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

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