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याचिका दायर करने की तारीख से ही पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाएगा : हाईकोर्ट

Tue, 21 May 2019 01:53 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 21 May 2019 01:53 PM IST
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Wife will be paid alimony payments from the date of filing petition said Delhi High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पति से अलग रह रही महिला पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता जीवनयापन के लिए दिया जाता है। इसे तोहफे के तौर पर कतई नहीं देखा जाना चाहिए। जिस तारीख से पत्नी ने अदालत में अर्जी दाखिल की है उसी तारीख से उसको गुजारा भत्ता देना होगा। 

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हाईकोर्ट ने ये बात सोमवार को एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कही। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कहा गया कि अलग रह रही पत्नी को अर्जी दायर करने की तारीख से गुजारा भत्ता दिया जाए।
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निचली अदालत ने पति को पत्नी की अर्जी दायर करने की तारीख मार्च 2014 से गुजारा भत्ता के तौर पर 40,000 रुपये देने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि रकम का भुगतान करने की तारीख निचली अदालत के आदेश के दिन से हो न कि अर्जी दाखिल करने की तारीख से।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, केस के बाद जब निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है तो इसके लिए राशि का आकलन अर्जी दाखिल करने की तारीख से होगा न कि फैसले की तारीख से।

 

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