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बंगाल चुनाव: अब 72 घंटे पहले खत्म होगा प्रचार, शाम 7 बजे तक ही कर पाएंगे प्रचार

Sat, 17 Apr 2021 02:41 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 17 Apr 2021 02:41 AM IST
सार

  • बंगाल के शेष तीन चरणों के लिए चुनाव आयोग ने दिए सख्त निर्देश

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रोड शो... - फोटो : ANI

विस्तार

चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी से उपजे अभूतपूर्व हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल के शेष तीन चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार की समाप्ति की समय सीमा 48 घंटे से बढ़ा कर 72 घंटे कर दिया है।

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साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि भी रात 10 बजे से घटाकर शाम 7 बजे तक सीमित कर दिया है। अब शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक उम्मीदवार किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर पाएंगे। आयोग का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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चुनाव आयोग ने अपने आदेश में सभी राजनीतिक दलों से कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करने को कहा है। आयोग ने जनसभा, रोड शो आदि में कोरोना नियमों के उल्लंघन को देखते हुए फिर से  कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
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आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो वह चुनावी जनसभा और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने में जरा भी नहीं हिचकेगा। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समर्थकों को मास्क व सैनिटाइजर आदि मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बाकी के तीन चरणों के चुनाव के लिए राज्य के मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह नियमों का सख्ती से पालन कराएं। आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों को नियमों के अनुपालन की नियमित तौर पर निगरानी करने को कहा है।

आयोग के नए दिशानिर्देश

  • कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर मौजूदा कानूनी दायरे में उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
  • रैलियों जनसभाओं में शामिल होने वाले लोगों को मास्क व सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करवाना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। ये प्रत्याशी के खर्चे में शामिल किया जाएगा। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग उचित तरीके से मास्क पहनें और उचित दूरी के नियम का पालन करें।
  • स्टार प्रचारकों/नेताओं या उम्मीदवारों रैली शुरू होने से पहले खुद को मास्क पहन कर और नियमों का पालन करके अपने समर्थकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।
  • जिला चुनाव अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को प्रचार के दौरान कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। नियमों के उल्लंघन पर उन्हें रैली रद्द कराने का अधिकार होगा।
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