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पश्चिम बंगाल: माता-पिता, बहन व दादी की हत्या के दोषी को मौत की सजा; चार साल पहले दिया था वारदात को अंजाम
Sat, 17 May 2025 11:43 PM IST
शिव शुक्ला
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
Published by: शिव शुक्ला
Updated Sat, 17 May 2025 11:43 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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इंग्लिश बाजार (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को अपने माता-पिता, बहन और दादी की हत्या करने, उनके शवों को एक जलाशय में दफनाने और फिर उसे ईंट और गारे से सील करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई। संपत्ति विवाद में की गईं यह हत्याएं 28 फरवरी 2021 को कालियाचक पुलिस स्टेशन की सीमा के 16 मील क्षेत्र में हुई थी।
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जिला सत्र न्यायाधीश सुभायु बनर्जी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद मोहम्मद आसिफ को मौत की सजा सुनाई।आसिफ ने अपने पिता जावेद अली (53), मां इरा बीबी (36), बहन रीमा खातून (16) और दादी अलेक नूर बेओवा (72) को बेहोश कर दिया और फिर एक-एक करके उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने शवों को एक जलाशय में दफना दिया, जिसे उसने घर के स्टोर रूम में गुप्त रूप से बनवाया था और उसे ईंट और गारे से सील कर दिया।
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सरकारी वकील बिभास चटर्जी ने बताया कि आसिफ ने अपने बड़े भाई मोहम्मद आरिफ को भी बेहोश कर दिया था, लेकिन वह होश में आ गया और भागने में कामयाब रहा। आरिफ के बयान के आधार पर पुलिस ने स्टोररूम के फर्श के नीचे से सड़ी-गली लाशें बरामद कीं और हत्या के तीन महीने बाद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया।
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