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Birbhum Internet Suspension: बंगाल के बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट सेवा निलंबित, सैंथिया के हिस्सों में असर

Sat, 15 Mar 2025 06:42 AM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीरभूम (पश्चिम बंगाल)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीरभूम (पश्चिम बंगाल) Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sat, 15 Mar 2025 06:42 AM IST
सार

पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित निषेधाज्ञा जारी की। आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट और कॉल सेवाओं के निलंबन का कारण 'अवैध गतिविधियों के लिए अफवाहों' का फैलना है। 

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West Bengal Birbhum Internet Suspension services to be affected in parts of sainthia till 17th march
इंटरनेट पर पाबंदी (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कम से कम पांच ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम अफवाहों और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। यह निलंबन 14 मार्च (शुक्रवार) से 17 मार्च (सोमवार) की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। 
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पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित निषेधाज्ञा जारी की। आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट और कॉल सेवाओं के निलंबन का कारण 'अवैध गतिविधियों के लिए अफवाहों' का फैलना है। इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटनाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है।  
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अपराध के उकसावे को रोकने के लिए प्रयास
आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी भी तरह के डेटा संदेश या दूरसंचार सेवाओं का प्रसारण करने से रोका जाएगा, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके और अपराध के लिए उकसावे को रोका जा सके। आदेश में बताया गया है कि इंटरनेट सेवाओं को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत निलंबित किया गया है। 
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वॉयस कॉल-एसएमएस पर प्रतिबंध नहीं
आदेश में यह भी कहा गया है कि वॉयस कॉल या एसएमएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। इसी तरह, समाचार पत्रों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह प्रतिबंध सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी पर लागू होते हैं।

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