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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: मिशेल की जमानत याचिका पर एक हफ्ते में जवाब देंगी ईडी और सीबीआई
Tue, 20 Aug 2019 01:12 AM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Tue, 20 Aug 2019 01:12 AM IST
सार
- सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाल मामले में पांच दिसंबर को किया था गिरफ्तार
- क्रिश्चियन मिशेल ने जमानत याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है
- कहा- इटली की अदालत उसे बरी कर चुकी है, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए
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Christian Michel
- फोटो : File Photo
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विस्तार
3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार बिचौलिये ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक हफ्ते का समय मांगा है। इस पर अब 28 अगस्त को सुनवाई होगी।
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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के समक्ष सोमवार को सीबीआई और ईडी के विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि जमानत याचिका के साथ इटली के कोर्ट के फैसले की प्रति संलग्न की गई है। लिहाजा, उसके अनुवाद के लिए समय चाहिए।
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कोर्ट ने जांच एजेंसियों को समय देते हुए अगली तारीख तय कर दी। मिशेल ने जमानत याचिका में कहा है कि वह करीब नौ महीने से हिरासत में है। उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इटली की अदालत उसे बरी कर चुकी है, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए।
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मिशेल को दुबई से चार दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और उसे 5 दिसंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे 22 दिसंबर को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। अदालत ने पूछताछ पूरी होने के बाद मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसकी जमानत याचिका एक बार निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।