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Waqf: धार्मिक संपत्तियों के बंदोबस्त के लिए समान कानून लागू हो, विहिप ने अलग से वक्फ कानून बनाने पर उठाए सवाल

Thu, 23 Jan 2025 07:15 AM IST
दीपक कुमार शर्मा अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी, नई दिल्ली Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 23 Jan 2025 07:15 AM IST
सार

संगठन ने अध्यक्ष आलोक कुमार के माध्यम से समिति को भेजे गए पत्र में मुसलमानों के लिए अलग वक्फ कानून बनाने पर सवाल उठाते हुए इसे असांविधानिक करार दिया है।

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VHP demands JPC to make uniform law for control and management of properties of different religions
विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार - फोटो : एएनआई

विस्तार

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को अलग-अलग धर्मों की संपत्तियों के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए समान कानून बनाने की मांग की है। संगठन ने अध्यक्ष आलोक कुमार के माध्यम से समिति को भेजे गए पत्र में मुसलमानों के लिए अलग वक्फ कानून बनाने पर सवाल उठाते हुए इसे असांविधानिक करार दिया है।

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विहिप ने कहा है कि जिस तरह वक्फ को समर्पित कोई संपत्ति सर्वशक्तिमान की संपत्ति बन जाती है, उसी प्रकार मंदिरों के रखरखाव और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हिंदू धर्म में देवताओं को चल-अचल संपत्ति समर्पित की जाती है। ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन में भी ऐसा ही होता है। फिर धर्मार्थ उद्देश्यों से वक्फ को दान की गई संपत्ति के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अलग कानून क्यों होना चाहिए? विहिप ने संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के आह्वान की याद दिलाते हुए इस मामले में भी समान कानून लागू करने की मांग की है।
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वक्फ अधिनियम 1954 पर उठाए सवाल
पत्र में निजी विधेयक के जरिये वक्फ अधिनियम 1954 को लागू करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मोहम्मद अहमद काजी ने निजी विधेयक के रूप में इसे पेश किया। हालांकि सरकार ने विधेयक को न सिर्फ प्रवर समिति को भेजा, बल्कि आश्चर्यजनक तरीके से तत्कालीन कानून मंत्री सीसी बिस्वास को समिति का अध्यक्ष बना दिया। विहिप ने कहा कि इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान बिस्वास ने कहा था कि सरकार का इरादा ऐसा कानून लाने का है, जो सभी तरह के धर्मों के दान पर लागू होगा। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया।
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मीरवाइज उमर कल वक्फ विधेयक समिति से मिलेंगे
कश्मीर के धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मुलाकात करेंगे। मीरवाइज की अध्यक्षता वाली मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगा। विधेयक के कुछ प्रावधानों का वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और मुस्लिम समुदायों, विशेषकर वंचितों के कल्याण पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। 

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