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दुर्लभ मामला: सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को मिली दोहरी उम्रकैद, दो आजीवन कारावास की सजा एक साथ चलेगी
Wed, 13 Oct 2021 02:17 PM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोल्लम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोल्लम
Published by: अजय सिंह
Updated Wed, 13 Oct 2021 02:17 PM IST
सार
सूरज ने पिछले साल मई में अपनी पत्नी उथरा को सोते समय कोबरा से डसवा कर मार डाला था।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
केरल की अदालत ने कोबरा सांप का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 अक्तूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा का इस्तेमाल कर 25 वर्षीय पत्नी की हत्या करने, जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था।
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विशेष लोक अभियोजक (एसएसपी) जी मोहनराज ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है, लेकिन दोषी की उम्र (अब 28 साल) को देखते हुए उसे मृत्युदंड के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया है।
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एसएसपी ने यह भी कहा कि अदालत ने कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि दोषी को पहले जहर देने और सबूत नष्ट करने के जुर्म में कुल 17 साल की सजा दी जाएगी। उसके बाद उसकी उम्र कैद की सजा शुरू होगी।
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अदालत ने कहा है कि कुमार को दी गई दो आजीवन कारावास की सजा एक साथ चलेगी। वकील ने बताया कि अदालत ने दोषी पर कुल 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने मौत की सजा नहीं देने का एक और कारण दोषी के आपराधिक इतिहास की कमी बताया है।
सजा सुनाए जाने के बाद, पीड़िता की मां ने एक समाचार चैनल को बताया कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि दोषी को मौत की सजा दी जाए।लसूरज ने पिछले साल मई में अपनी पत्नी उथरा को सोते समय कोबरा से डसवा कर मार डाला था।