फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Union Minister PP Chaudhary says formation of Shariat Court in districts is unconstitutional

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बोले- जिलों में शरीयत अदालतों का गठन असंवैधानिक

Mon, 09 Jul 2018 09:37 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 09 Jul 2018 09:37 PM IST
विज्ञापन
Union Minister PP Chaudhary says formation of Shariat Court in districts is unconstitutional
केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत अदालतों के गठन संबंधी प्रस्ताव को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने सोमवार को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक न्याय प्रणाली है। ऐसे में इसके समानांतर व्यवस्था का गठन संविधान की मंशा के खिलाफ है।

विज्ञापन


चौधरी ने कहा कि अदालत के बाहर सुलह सफाई के लिए संस्था का गठन करना और बात है। अगर ऐसी शरीयत अदालत में दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो यह आपस में समझौता करने की बात है। ऐसे में अदालत की जरूरत भी नहीं होती। दूसरी स्थिति में अगर ऐसे फैसलों से एक पक्ष संतुष्ट नहीं है तो उसे फैसला मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में फैसला सिर्फ अदालतें ही करेंगी।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हों या मुसलमान या किसी अन्य धर्म को मानने वाले, कोई अपनी अलग अदालत नहीं बना सकता। ऐसी अदालतें अपने फैसले मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसका उदाहरण है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed