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NTA Reforms: शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट के लिए तीन सप्ताह और मांगे, SC से कहा- अबतक 37 हजार से अधिक सुझाव मिले

Wed, 25 Sep 2024 06:45 AM IST
दीपक कुमार शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Wed, 25 Sep 2024 06:45 AM IST
सार

शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दायर किया है। इसमें 30 सितंबर के बजाय 21 अक्तूबर तक का समय देने की मांग रखी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनटीए में सुधार से संबंधित कमेटी अब तक 22 बैठक कर चुकी है। कमेटी ने पहली मसौदा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को 18 सितंबर को सौंप दी है।

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Union Education Ministry sought three weeks additional time to present NTA Reform Committee final report in SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एनटीए रिफॉर्म कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दायर किया है। इसमें 30 सितंबर के बजाय 21 अक्तूबर तक का समय देने की मांग रखी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनटीए में सुधार से संबंधित कमेटी अब तक 22 बैठक कर चुकी है। कमेटी ने पहली मसौदा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को 18 सितंबर को सौंप दी है।

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लेकिन कमेटी ने कहा है कि परीक्षा में पारदर्शिता और जीरो एरर के लिए और विचार किए जाने की जरूरत है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन सप्ताह का समय प्रदान करें। इसके अलावा शपथपत्र में शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माईजीओवी पोर्टल पर छात्रों, अभिभावकों , शिक्षकों और विशेषज्ञों के करीब 37,144 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। वहीं, परीक्षा आयोजित करने वाली विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकारों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, वैश्विक टेस्टिंग एक्सपर्ट समेत अन्य नियामक निकायों से भी परामर्श किया जा रहा है।
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नीट यूजी गड़बड़ी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को अपने फैसले में केंद्र सरकार को एनटीए में सुधार के लिए (परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए) एक हाई पावर समिति नियुक्त कर 30 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट मिलने के एक महीने के अंदर समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने का भी आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि मंत्रालय को अपने निर्णय के आधार पर कार्ययोजना तैयार करनी होगी और सिफारिशें लागू करने पर निर्णय लेने के दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देनी होगी।

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