फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   two leaves symbol case TTV Dinakaran approaches Delhi HC against Election commission earlier order

पार्टी सिंबल के लिए हाईकोर्ट पहुंचे टीटीवी दिनाकरण, याचिका मंजूर

Thu, 30 Nov 2017 12:47 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला
टीम डिजिटल, अमर उजाला Updated Thu, 30 Nov 2017 12:47 PM IST
विज्ञापन
two leaves symbol case TTV Dinakaran approaches Delhi HC against Election commission earlier order
एआईएडीएमके के नेता टीटीवी दिनाकरण ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक के चुनाव चिह्न विवाद पर चुनाव आयोग के पिछले दिनों आए फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की याचिका को मंजूर कर लिया है और माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को सुनवाई कल कर सकता है। बता दें कि पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री पलानीसामी और उनके डिप्टी ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई वाली एकीकृत एआईएडीएमके को दो पत्ते को चुनाव चिह्न आवंटित किया था।
विज्ञापन


चुनाव चिन्ह मामले में दिनाकरण ने आरोप लगाया था कि  केंद्र की इच्छा अनुसार चुनाव आयोग ने पक्षपातपूर्ण ढंग से काम किया है। दिनाकरण ने ये भी कहा था कि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया है। हम उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। पार्टी कार्यकर्ता और लोग हमारे साथ हैं।
विज्ञापन


पढ़ें:  शशिकला गुट को बड़ा झटका, AIADMK का चुनाव चिन्ह पलानीसामी गुट के पास रहेगा
विज्ञापन
विज्ञापन

गौरतलब है कि दो फाड़ में बंट चुकी अन्नाद्रमुक पार्टी में वी के शशिकला और उसके गुट को बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि पार्टी का दो पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह मुख्यमंत्री पलानीसामी के गुट का ही रहेगा। दूसरी तरफ एआईएडीएमके घूस मामले की सुनवाई करते हुए पिछले दिनों दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को टीटीवी दीनाकरण के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करने को लेकर लताड़ भी लगाई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed