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आपके काम की बात: वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर भी आप कर सकेंगे मतदान, जानिए कैसे?
Thu, 16 Feb 2023 10:22 AM IST
हिमांशु मिश्रा
इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Thu, 16 Feb 2023 10:22 AM IST
सार
इस बार चुनाव में त्रिपुरा की 60 सीटों पर 259 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा के 55 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो आईपीएफटी के पांच। कांग्रेस और सीपीआई(एम) का गठबंधन हुआ है। इसके तहत सीपीआई(एम) 43 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर निर्दलीय को समर्थन दिया है।
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त्रिपुरा विधानसभा चुनाव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
त्रिपुरा की सभी 60 सीटों पर आज मतदान जारी है। इसके लिए कुल 259 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये दिन वोटर्स के लिए भी बहुत खास है। कुल 28 लाख 13 हजार 478 मतदाता त्रिपुरा में हैं, जिनमें से 14 लाख 14 हजार 576 पुरुष और 13 लाख 98 हजार 825 महिलाएं हैं। 77 किन्नर मतदाता हैं। 10,344 सर्विस वोटर हैं। 80 से अधिक आयु वर्ग में 38,039 मतदाता और 100 से अधिक आयु वर्ग के 679 मतदाता हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 65 हजार 44 है। मतलब इनकी उम्र 18-19 वर्ष के बीच है।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है। जानिए कैसे?
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आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है। जानिए कैसे?
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पहले जान लीजिए किन लोगों को वोट डालने का अधिकार है?
ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप अगर वोटर आईडी कार्ड के बगैर भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 12 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है।
ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप अगर वोटर आईडी कार्ड के बगैर भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 12 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है।
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क्या दस्तावेज दिखाने होंगे?
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड।
(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड।
(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)
मतदाता सूची में कैसे अपना नाम देख सकते हैं?
मतदाता अपने नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) या फिर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर देख सकते हैं।
मतदाता अपने नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) या फिर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर देख सकते हैं।