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बढ़ते कदम : बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर अब इस श्रेणी में सरकारी नौकरी के लिए कर पाएंगे आवेदन
Sat, 26 Nov 2022 01:00 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 26 Nov 2022 01:00 AM IST
सार
बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आधार पर तैयार किए जाएंगे।
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के पक्ष में एक बड़ा फैसला किया है। अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग राज्य में सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है।
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आगे अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक अगले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह नया कानून ट्रांसजेंडरों को नौकरी पाने में मददगार होगा। इसे अगले बजट सत्र में तैयार किया जाएगा। हालांकि इसकी मांग काफी समय से चल रही थी।
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ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ फैसला
बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आधार पर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग से ऐसे नियम बनाने को कहा था जिससे ट्रांसजेंडरों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिल सकें।
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उन्होंने कहा कि अगले साल सदन के बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में एक अलग विधेयक लाया जाएगा, जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाएगा. आपको बता दें कि 15 अप्रैल, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भारतीय संविधान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को देश समान नागरिक कहा था।