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Toshakhana case: इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, अदालत ने चुनाव आयोग की याचिका पर पूर्व प्रधानमंत्री को तलब किया
Thu, 15 Dec 2022 10:15 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 15 Dec 2022 10:15 PM IST
सार
इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने तोशाखाना (स्टेट डिपॉजिटरी) मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की याचिका को सुनवाई योग्य माना और उन्हें नौ जनवरी को तलब किया।
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former Pak PM Imran Khan
- फोटो : ANI
विस्तार
पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले महीने पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने चुनाव आयोग की ओर से दाखिल उस याचिका को स्वीकार किया है जिसमें देश के उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय का खुलासा नहीं करने पर इमरान के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई थी।
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इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने तोशाखाना (स्टेट डिपॉजिटरी) मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की याचिका को सुनवाई योग्य माना और उन्हें नौ जनवरी को तलब किया।
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चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 21 अक्तूबर को तोशाखाना मामले में खान को अयोग्य घोषित करने के बाद पिछले महीने जिला अदालत में उनके खिलाफ मामला दायर किया था। याचिका में अदालत से खान के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत कार्यवाही करने की मांग की गई थी। आयोग ने आरोप लगाया है कि इमरान ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने दलीलें सुनने के बाद ईसीपी की याचिका को वैध करार दिया और खान को 9 जनवरी को अदालत में तलब किया।