Updates: सीबीआई को मिले दो नए एसपी; ओडिशा में प्राइवेट स्टील प्लांट में विस्फोट और तमिलनाडु में सड़क हादसा
आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी को 6 सितंबर 2023 से 5 सितंबर 2024 तक एक साल का विस्तार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दाते का कार्यकाल 16 अक्तूबर 2023 से 15 अक्तूबर 2025 तक दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
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आईपीएस अधिकारी वसावा अमित नगीनभाई और सुहैल शर्मा को सीबीआई में पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया गया है। नगीनभाई 2016 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। वहीं, सुहैल शर्मा 2012-बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं।
कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, दोनों अधिकारियों को पांच साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में एसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर कार्यरत अभिषेक शांडिल्य और सदानंद दाते का कार्यकाल भी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है।
आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी शांडिल्य को 6 सितंबर 2023 से 5 सितंबर 2024 तक एक साल का विस्तार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दाते का कार्यकाल 16 अक्तूबर 2023 से 15 अक्तूबर 2025 तक दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
ओडिशा: राउरकेला में प्राइवेट स्टील प्लांट में विस्फोट से एक की मौत
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक निजी इस्पात संयंत्र की औद्योगिक भट्टी में विस्फोट होने से गुरुवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना यहां कुलुंगा औद्योगिक विकास परिषद क्षेत्र में शुभ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में सुबह हुई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि संयंत्र की भट्टी का एक हिस्सा उड़ गया। रात्रि पाली के प्रभारी चिन्मय बेहरा (30) की मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य कर्मचारी को वीएसएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बुर्ला में स्थानांतरित कर दिया गया है। एक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है।
तमिलनाडु के धारापुरम में टैंकर-कार की भिड़ंत, पांच लोगों की मौत
तमिलनाडु के तिरुप्पूर जिले के धारापुरम के मनकादावु में पेट्रोलियम टैंकर और एक कार की भिड़ंत में तीन महिलाओं समेत कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मरने वाले लोग कार में सवार थे। जिस वक्त हादसा हुआ, तब टैंकर कोयंबटूर से धारापुरम की ओर आ रहा था, जबकि कार पलानी से धारापुरम जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
'मणिपुर कुकियों पर विकृत सामग्री वाली इतिहास की किताब पर प्रतिबंध लगाएगा
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर थौनाओजम ने बुधवार को कहा कि मणिपुर सरकार जल्द ही 11वीं कक्षा की कुकिस पर विकृत सामग्री वाली इतिहास की किताब पर प्रतिबंध लगाएगी। थौनाओजम ने कहा कि पुस्तक के एक हिस्से में दावा किया गया है कि कुछ कुकी जनजातियां प्रागैतिहासिक काल में स्थानांतरित हो गई थीं। इसका कोई ऐतिहासिक आधार और कोई संदर्भ नहीं है। 'हिस्ट्री ऑफ मणिपुर' पुस्तक एम काओबा सिंह और बी शर्मा द्वारा लिखी गई है। थौनाओजम ने कहा कि किताब में किए गए झूठे दावे छात्रों को गलत जानकारी देंगे। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा- शक्तियों के प्रयोग करने का समय
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जानबूझकर फर्जी खबरें प्रसारित करने वालों के खिलाफ भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा त्वरित कार्रवाई की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह शक्तियों के प्रयोग करने का समय है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वसनीयता सबसे बड़ी चुनौती है जिसका आज मीडिया जगत सामना कर रहा है। धनखड़ ने यहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह मीडिया का नैतिक कर्तव्य है कि वह सच बताए और सच के अलावा कुछ नहीं। समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और पीसीआई की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई भी उपस्थित थीं।
ओडिशा: जोड़े को जलाकर मारने के मामले में 17 को उम्रकैद की सजा
ओडिशा के जाजपुर जिले की एक अदालत ने जादू-टोना करने के संदेह में तीन साल पहले एक जोड़े को जलाकर मार डालने के मामले में गुरुवार को 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में उन्हें दोषी ठहराने के बाद जाजपुर रोड के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हृषिकेश आचार्य ने 17 लोगों में से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
बताया गया कि 7 जुलाई 2020 की देर रात कलिंग नगर इलाके के निमापाली गांव में कई ग्रामीण दंपति के घर में घुस गए, जिनकी पहचान शैला बलमुज और सांबरी बलमुज के रूप में हुई। उन्होंने जादू-टोना के संदेह में उन पर हमला कर दिया। बाद में उन्होंने दंपति के घर में आग लगा दी जिसमें व्यक्ति और उसकी पत्नी की जलकर मौत हो गई। सरकारी वकील रजत कुमार राउत के अनुसार, अदालत ने 20 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया।