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ED: बम ब्लास्ट...90 मिनट की जगह 9 सेकंड पर सेट था टाइमर, कौन था वो 'कर्नल'? जिसने बम बनाना सिखाया

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Wed, 06 Aug 2025 06:14 PM IST
सार

मंगलूरू में साल 2022 के दौरान 19 नवंबर को दिन में करीब साढ़े चार बजे ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में एक बम विस्फोट हुआ था। एनआईए ने लंबी जांच पड़ताल के बाद जब इस केस की परतें खोली तो हैरान करने वाले खुलासे हुए थे।

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timer was set to 9 seconds instead of 90 minutes, who was that 'colonel'? Who taught how to make bombs
ED - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

कर्नाटक के मंगलूरू में साल 2022 के दौरान 19 नवंबर को दिन में करीब साढ़े चार बजे ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में एक बम विस्फोट हुआ था। एनआईए ने लंबी जांच पड़ताल के बाद जब इस केस की परतें खोली तो हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस केस की जांच में बड़ी बात सामने आई है। मैंगलोर ऑटो रिक्शा बम ब्लास्ट केस में जहां पर बम लगाना था, वह समय से पहले ही फट गया था। वह बम उस वक्त आटो में रखा हुआ था। बम का टाइमर 90 मिनट की जगह 9 सेकंड पर सेट हो गया था। इससे वह बम तय समय से पहले ही फट गया। इस केस का मास्टरमाइंड एक 'कर्नल', जो आईएसआईएस का ऑनलाइन हैंडलर था, ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक उर्फ प्रेमराज और गुमराह हो चुके दूसरे लोकल युवकों को बम बनाना सिखाया था। 

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संबंधित ऑटो रिक्शा चालक के. पुरुषोत्तम की शिकायत पर कंकनाडी पीएस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 अगस्त 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मैंगलोर ऑटोरिक्शा विस्फोट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक सैयद यासीन के खाते में उपलब्ध 29,176/- रुपये की बैंक बैलेंस के रूप में एक चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने 19.11.2022 को लगभग 16:40 बजे उसके ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में हुए विस्फोट से संबंधित ऑटो रिक्शा चालक के पुरुषोत्तम की शिकायत पर कंकनाडी पीएस, मंगलुरु शहर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। बाद में इसे केंद्रीय एजेंसी एनआईए द्वारा एफआईआर संख्या आरसी 47/2022/एनआईए/डीएलआई के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया। 
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चूंकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4 और 5 पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(वाई) के तहत अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू करने के लिए ईसीआईआर संख्या BGZO/84/2022, दिनांक 25.11.2022 दर्ज की गई थी। इस मामले में दायर आरोपपत्र से पता चलता है कि मैंगलोर में उपरोक्त ऑटो रिक्शा विस्फोट आईएसआईएस की योजना का एक हिस्सा था, जो एक आतंकवादी संगठन है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के खिलाफ आतंक फैलाना और युद्ध छेड़ना और भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाना है।
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जांच से पता चला है कि 'कर्नल' नाम के आईएसआईएस ऑनलाइन हैंडलर ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक उर्फ प्रेमराज और अन्य आरोपियों को विकर ऐप/टेलीग्राम आदि पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी)/बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। इसके लिए कुछ खच्चर खातों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी धन की व्यवस्था की गई थी। इसे सैयद यासीन और मोहम्मद शारिक ने कमीशन के लिए पीओएस एजेंटों के जरिए भुनाया था। कुछ मामलों में भुनाई गई क्रिप्टोकरेंसी को फिनो पेमेंट्स बैंक में धोखाधड़ी से खोले गए खच्चर खातों के जरिए भेजा गया था। 

ईडी के मुताबिक, उपर्युक्त तरीके से, कुल 2,86,008/- रुपये की रकम विभिन्न क्रिप्टो करेंसी डीलरों द्वारा खच्चर खातों में जमा की गई। पीओएस एजेंटों से 41,680/- रुपये नकद एकत्र किए गए। उक्त राशि का उपयोग आईईडी को तैयार करने के लिए ऑनलाइन सामान खरीदने, मैसूर शहर और अन्य स्थानों पर छिपने के स्थान किराए पर लेने, तथा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विभिन्न स्थानों की रेकी करने के लिए किया गया था। विशेष रूप से उक्त बम को धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर में लगाया जाना था।


बम का टाइमर 90 मिनट की बजाय 09 सेकंड पर सेट होने के कारण ऑटोरिक्शा में विस्फोट हो गया था। एक अन्य आरोपी व्यक्ति माज मुनीर वह व्यक्ति था, जिसने ऑनलाइन हैंडलर कर्नल द्वारा भेजे गए विभिन्न भुगतानों को प्राप्त करने के लिए मोहम्मद शारिक को उपरोक्त एफआईएनओ, भुगतान बैंक खच्चर खातों का विवरण प्रदान किया था। उपरोक्त राशि उक्त उद्देश्यों के लिए खर्च की गई थी। कर्नाटक पुलिस द्वारा फादर मुलर अस्पताल में मोहम्मद शारिक के बैग से जब्त की गई 39,228/- रुपये की राशि को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया है। वर्तमान में सैयद यासीन के बैंक खाते में उपलब्ध राशि यानी 29,176/- रुपये को पीएओ संख्या 19/2025 के तहत कुर्क कर लिया गया है। वर्तमान में उपरोक्त सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

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