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Mahrashtra: टीसी पर हमला करने पर तीन साल की सजा, कोर्ट ने कहा- बिना टिकट यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जाए
Tue, 13 Aug 2024 11:18 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: बशु जैन
Updated Tue, 13 Aug 2024 11:18 PM IST
सार
टिकट कलेक्टर दीपेश मुलवे ने फरवरी 2021 में वाशी रेलवे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह सी वुड्स रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यात्री टिंकू खान को रोका। यात्री के पास टिकट नहीं था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
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विस्तार
मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने नवी मुंबई रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान एक टीटीई पर हमला करने वाले एक युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध समाज के खिलाफ है। बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।
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टिकट कलेक्टर दीपेश मुलवे ने फरवरी 2021 में वाशी रेलवे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह सी वुड्स रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यात्री टिंकू खान को रोका। यात्री के पास टिकट नहीं था। जब उसकी पहचान पूछी गई तो यात्री ने अपना आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र दिखाया। इसमें उसके नाम अलग-अलग थे।
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जब टीसी मुलावे उसे रेलवे पुलिस चौकी ले जाने लगे तो यात्री खान से उनसे मारपीट की। साथ ही गालियां दीं। पुलिस ने बताया कि खान ने रेलवे कर्मचारी के साथ भी मारपीट की। अदालत ने मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद माना कि आरोपी ने एक सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य का प्रयोग करने से रोका।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए नंदगांवकर ने यात्री टिंकू खान को रेलवे अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र और बल प्रयोग को देखते हुए उदार रुख संभव नहीं है। इस तरह का अपराध सामान्य तौर पर समाज के खिलाफ है। बिना टिकट यात्रा करने के इस तरह के रवैये से सख्ती से निपटने की जरूरत है।
अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के साथ झगड़ा करने वाले लोगों को कड़ा संदेश देने के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता होती है और आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।