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बिजली-पानी का बिल जमा नहीं करने वालों को चुनाव लड़ने से रोका जाएःचुनाव आयोग
amarujala.com- presented by: नवीन चौहान
Updated Sun, 05 Mar 2017 08:36 PM IST
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चुनाव आयोग
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चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों पर पानी और बिजली का बिल बकाया है उनको लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने के लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। उसने इसके लिए कानून मंत्रालय से जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 में बदलाव करने को कहा है। आयोग के मुताबिक इसके लिए जन प्रतिनिधित्व कानून के चैप्टर-3 में बदलाव करना होगा। इसमें एक नया क्लॉज जोड़ना होगा कि सरकारी बिल के बकायेदार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे।
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अगस्त, 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बिजली, पानी और टेलीफोन सेवा देने वाली एजेंसियों से ‘बकाया नहीं’ का सर्टिफिकेट सौंपना चाहिए। इसके बाद फरवरी 2016 से आयोग एक अतिरिक्त शपथपत्र लेने पर जोर दे रहा है जिसमें पानी, बिजली और टेलीफोन का बिल बकाया न होने की घोषणा की गई हो। सरकारी भवन में रहने वालों के लिए किराया बकाया नहीं होने का सर्टिफिकेट देना होता है।
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