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दिल्ली हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में दीपक तलवार की जमानत अर्जी खारिज की

Thu, 19 Sep 2019 05:51 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Thu, 19 Sep 2019 05:51 PM IST
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The court rejected the bail application of Deepak Talwar in the money laundering case
दीपक तलवार (फाइल)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉबीस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने तलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी में दुबई से निर्वासित किए जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। तलवार ने इस मामले में जमानत न देने के निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
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निचली अदालत ने इससे पहले मामले पर ईडी द्वारा दायर आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए जेल में बंद तलवार की पेशी का वारंट जारी किया था। ईडी ने दावा किया था कि तलवार ने विदेशी निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने के लिए बातचीत में बिचौलिये की भूमिका अदा की और इस तरह सरकारी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाया।
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आरोप-पत्र के अनुसार जांच में सामने आया कि तलवार ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर निजी एयरलाइंस को अनुचित फायदा दिलाया। ईडी ने पहले अदालत से कहा था कि वह नागर विमानन मंत्रालय, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया के उन अधिकारियों के नाम पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने कतर एयरवेज, एमीरेट्स और एयर अरबिया समेत विदेशी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाया था।

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