फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   The court framed charges on Chhota Rajan

छोटा राजन के मुकदमे की रोजाना होगी सुनवाई, कोर्ट ने तय किए आरोप

Wed, 08 Jun 2016 10:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 08 Jun 2016 10:03 PM IST
विज्ञापन
The court framed charges on Chhota Rajan
छोटा राजन पर कोर्ट की तरफ से तय किए गए आरोप - फोटो : Reuters

फर्जी पासपोर्ट मामले में अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व आपराधिक साजिश संबंधी धाराओं में बुधवार को आरोप तय कर दिए। अदालत ने तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने गैंगस्टर छोटा राजन व तीन पूर्व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को आरोप तय कर दिए। अदालत ने छोटा राजन व पासपोर्ट कार्यालय के सेवानिवृत्त जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल शाह व ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व आपराधिक साजिश तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।
विज्ञापन


अदालत ने पूर्व तीन सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने 11 जुलाई से केस की सुनवाई प्रतिदिन करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए कोर्ट के समक्ष

The court framed charges on Chhota Rajan
तिहाड़ में बंद है छोटा राजन

तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन को मामले की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट के समक्ष पेश किया। छोटा राजन ने आरोपों से इंकार करते हुए मुकदमा लड़ने की बात कही। अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपी छोटा राजन काफी समय से जेल में है। लिहाजा मामले की प्रतिदिन सुनवाई करके इसका शीघ्र निबटारा किया जाए।

सीबीआई का आरोप है कि छोटा राजन पर हत्या व रंगदारी जैसे कई मामले थे और उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसलिए उसने विदेश भागने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। राजन से बरामद दस्तावेजों में उसने मोहन कुमार के नाम का इस्तेमाल किया है। एजेंसी ने कहा कि चुनाव आयोग ने भी किसी मोहन कुमार को कोई वोटर आईकार्ड दिए गए पते पर जारी करने की बात से इंकार किया है। उसके नाम से कोई राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed