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स्कॉलरशिप खातों से न्यूनतम बैलेंस के नाम पर काटी गई जुर्माने की राशि होगी वापस

Thu, 02 Aug 2018 06:00 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 02 Aug 2018 06:00 AM IST
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The amount of penalty imposed on the name of minimum balance from Scholarship accounts will be back
menka gandhi

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि स्कॉलरशिप वाले खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक की तरफ से लगाई गई जुर्माने की राशि को वापस किया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से महाराष्ट्र के एक छात्र की शिकायत पर कार्रवाई करने को कहा था। छात्र ने खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाने के कारण जुर्माने के संबंध में शिकायत की थी। महाराष्ट्र में जिला परिषद् सदस्य की शिकायत के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माने के रूप में 467 रुपये काट लिए थे।
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एनसीपीसीआर अधिकारी ने बताया कि छात्र के खाते में 400 रुपये थे। अधिकारी ने कहा कि आयोग ने एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन करने के बारे में पूछा था।
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अधिकारी ने आरबीआई सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थी छात्रों के खाते न्यूनतम बैलेंस के दायरे से मुक्त रखे जाएं।

मंत्री ने कहा निर्देशों का पालन करते हुए एसबीआई ने कहा है कि वह जुर्माने के रूप में ली गई राशि को वापस कर देगा।

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