फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Thane court summoned Congress president Rahul Gandhi and CPIM leader Sitaram Yechuri

आरएसएस कार्यकर्ता की याचिका पर राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन

Wed, 03 Apr 2019 01:29 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 03 Apr 2019 01:29 PM IST
विज्ञापन
Thane court summoned Congress president Rahul Gandhi and CPIM leader Sitaram Yechuri
राहुल गांधी, सीताराम येचुरी (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को समन जारी किया है। अदालत ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड से कथित तौर पर आरएसएस को जोड़कर उसे बदनाम करने के आरोपों पर जवाब देने के लिए दोनों को 30 अप्रैल को अदालत के सामने पेश होने को कहा है। 

विज्ञापन


राहुल और येचुरी को ये समन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर की तरफ से दायर सिविल मानहानि याचिका पर जारी किया गया है। इस याचिका में राहुल और येचुरी से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से एक रूपये की मांग की गयी है। 
विज्ञापन


 
विवेक चंपानेरकर का दावा है कि दोनों नेताओं ने लंकेश की हत्या से जोड़कर आरएसएस को बदनाम किया है। मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज जे एस भाटिया ने राहुल और येचुरी को समन जारी करने का आदेश देते हुए उन्हें 30 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। 


अदालत में दायर अपनी याचिका में चंपानेरकर ने कहा है कि हिंसा की किसी भी घटना के लिए आरएसएस को दोषी ठहराना राहुल और येचुरी की आदत है और इसे रोके जाने की जरूरत है। चंपानेरकर के वकील आदित्य आर मिश्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने पिछले सप्ताह दोनों नेताओं के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed