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RSS Defamation Case: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई स्थगित, जानें क्या है मामला

Sun, 06 Aug 2023 12:57 AM IST
गुलाम अहमद पीटीआई, ठाणे
पीटीआई, ठाणे Published by: गुलाम अहमद Updated Sun, 06 Aug 2023 12:57 AM IST
सार

आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने एक चुनावी रैली में कथित बयान को लेकर राहुल के खिलाफ 2014 में यह मामला दर्ज कराया था। कुंटे के अनुसार राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को भिवंडी के समीप चुनावी रैली में कहा था, आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।

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Thane Court adjourned hearing of defamation case against Rahul Gandhi by RSS worker Maharashtra news in hindi
Rahul Gandhi - फोटो : Agency

विस्तार

महाराष्ट्र के भिवंडी में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को स्थगित कर दी, क्योंकि इससे संबंधित एक अन्य मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एलसी वाडिकर ने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की है।

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आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने एक चुनावी रैली में कथित बयान को लेकर राहुल के खिलाफ 2014 में यह मामला दर्ज कराया था। कुंटे के अनुसार राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को भिवंडी के समीप चुनावी रैली में कहा था, आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। कुंटे ने कहा कि इस प्रकार का झूठा दावा कर राहुल गांधी ने आरएसएस को बदनाम किया है।

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