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तेलंगाना: वोटरों को रिश्वत देने के मामले में पहली बार कार्रवाई, महिला सांसद कविता को छह माह की कैद
Mon, 26 Jul 2021 06:37 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, हैदराबाद
एजेंसी, हैदराबाद
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 26 Jul 2021 06:37 AM IST
सार
- सांसद को रिश्वत देने यानी आईपीसी की धारा 171-ई के तहत सुनाई सजा
- सहयोगी शौकत अली को चुनाव आयोग के उड़नदस्ते ने रंगे हाथों पकड़ा
- विशेष अदालत ने सांसद को छह महीना कारावास और 10000 रुपये लगाया
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सांसद कविता मलोद
- फोटो : social media
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विस्तार
किसी मौजूदा सांसद को जेल और जुर्माने की सजा सुनाए जाने का संभवत यह पहला मामला है। तेलंगाना की सांसद कविता मलोद और उनके सहयोगी शौकत अली को मतदाताओं को घूस देने का दोषी पाया गया है।
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महबूबाबाद से टीआरएस सांसद कविता को 6 महीने का कारावास व 10000 रुपये जुर्माना भी
विशेष अदालत ने सांसद कविता मलोद को छह महीना कारावास और 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने सत्ताधारी टीआरएस की महबूबाबाद की सांसद कविता मलोद को 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने का दोषी करार दिया। जज आरआर वाराप्रसाद ने उन्हें रिश्वत देने यानी आईपीसी की धारा 171-ई के तहत सजा सुनाई। अदालत ने हाईकोर्ट में अपील के लिए दोनों को जमानत दे दी है।
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दो विधायकों को भी हो चुकी है सजा
जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए मार्च 2018 में विशेष अदालत का गठन हुआ था। विशेष अदालत ने इससे पहले हैदराबाद के भाजपा विधायक राजा सिंह को पुलिस अधिकारी को पीटने और टीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को अपने समर्थकों को सरकारी अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के मामले में सजा सुना चुकी है।
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उड़नदस्ते ने अली को नकदी बांटते पकड़ा था
सांसद के सहयोगी शौकत अली को चुनाव आयोग के उड़नदस्ते ने मतदाताओं को नकदी बांटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अली ने स्वीकार किया, उसने सांसद के कहने पर पैसे बांटे थे। इस मामले में तब बरगामपहद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
टीआरएस सांसद प्रकाश पर धोखाधड़ी का केस
वहीं, टीआरएस के राज्यसभा सांसद सदस्य प्रकाश के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। प्रकाश पर अल्लूरी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सचिव रहते वर्ष 2016-17 2017-18 के दौरान आयकर भुगतान में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। स्थानीय कोर्ट ने पुलिस को प्रकाश के साथ ऑडिटर ए सत्यनारायण और ए वामसीधर के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।