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तेलंगाना: हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी को 15 लाख लौटाने का आदेश दिया

Wed, 04 May 2022 04:23 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, हैदराबाद।
एजेंसी, हैदराबाद। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 04 May 2022 04:23 AM IST
सार

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शाविली की पीठ ने अधिकारी को सरकार से मिले 15 लाख रुपये 90 दिनों के अंदर लौटाने का आदेश दिया है।

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Telangana High Court orders IAS officer to return 15 lakhs
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक आईएएस अधिकारी को अंग्रेजी साप्ताहिक के खिलाफ मानहानि मुकदमे में राज्य सरकार द्वारा दिए गए मुकदमा खर्च के 15 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने पाया कि अधिकारी को दिया गया धन किसी जन सरोकार के लिए नहीं था। दरअसल महिला नौकरशाह किसी निजी कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, जिस पर पत्रिका ने लेख में आईएएस और मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी।
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तेलंगाना सरकार के अगस्त 2015 के उस फैसले के खिलाफ दो जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिसमें आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल को कोर्ट फीस के तौर पर रकम दी गई थी। पत्रिका के प्रबंधन से हर्जाने की मांग के लिए मुकदमा किया गया था।
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पत्रिका ने एक लेख और कार्टून के जरिये अधिकारी की कथित तौर पर मानहानि की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शाविली की पीठ ने अधिकारी को सरकार से मिले 15 लाख रुपये 90 दिनों के अंदर लौटाने का आदेश दिया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अधिकारी ने निर्धारित समय के अंदर रकम जमा नहीं करवाई तो राज्य उसके 30 दिन के भीतर महिला नौकरशाह से रकम वसूल करे।

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