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आंध्र प्रदेश: अमरावती इनर रिंग रोड घोटाले में टीडीपी नेता नारा लोकेश को झटका, खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका

Fri, 29 Sep 2023 01:38 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 29 Sep 2023 01:38 PM IST
सार

सीआईडी का आरोप है कि नारा लोकेश ने अमरावती इनर रिंग रोड के आदेश में बदलाव कर लाभ कमाया और घोटाले में अहम भूमिका निभाई। 

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tdp leader nara lokesh anticipatory bail plea dismisses by andhra pradesh high court in amravati scam
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : social media

विस्तार

अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी नेता और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को झटका लगा है। दरअसल उच्च न्यायालय ने इस घोटाला मामले में नारा लोकेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने नारा लोकेश को पुलिस जांच में सहयोग भी करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नारा लोकेश को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करे।
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हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
बता दें कि सीआईडी इस घोटाले की जांच कर रही है। सीआईडी ने ही टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस पर नारा लोकेश की कानूनी सलाहकार टीम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और नारा लोकेश को सीआईडी की पूछताछ में सहयोग करने को कहा है। बता दें कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत दिए गए नोटिस में नारा लोकेश को पूछताछ के लिए पुलिस अधिकारी के सामने पेश होना होगा।  
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क्या है नारा लोकेश पर आरोप
सीआईडी का आरोप है कि नारा लोकेश ने अमरावती इनर रिंग रोड के आदेश में बदलाव कर लाभ कमाया और घोटाले में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि आंध्र प्रदेश की 2014-2019 के बीच रही सरकार में उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और इस दौरान अमरावती के मास्टर प्लान की डिजाइनिंग और रिंग रोड और अन्य सड़कों को जोड़ने की योजना में धांधली की गई। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी हैं। नारा लोकेश को इस मामले में 14वां आरोपी बनाया गया है। 
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