तमिलनाडु: लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, आज से क्या रहेगा खुला व बंद, जानिए जरूरी बातें
नई गाइडलाइन के हिसाब से सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पूजा स्थलों पर आमजन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों में केवल पार्सल/टेकअवे की अनुमति रहेगी।
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हर तरफ कोरोना महामारी अपने चरम पर है, जिससे शासन-प्रशासन के हाथ-पांव फूल चुके हैं। देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों व स्टाफ की कमी के कारण कहीं न कहीं कोरोना से जंग कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसे में इस घातक बीमारी के और भी ज्यादा फैलने और लोगों की जान जाने का खतरा बना हुआ है। इन्हीं खतरों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।
नई पाबंदियां
नई गाइडलाइन आज यानी सोमवार (26 अप्रैल) से प्रभाव में आएगी, जिसके तहत राज्य में कई नई पाबंदियां रहेंगी। नई गाइडलाइन के हिसाब से सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पूजा स्थलों पर आमजन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों में केवल पार्सल/टेकअवे की अनुमति रहेगी।
शादी समारोह में लोगों की उपस्थिति
दिशानिर्देशों के मुताबिक अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। पुडुचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्य के यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। जिन्हें ई-पास की मंजूरी मिलती है, उन्हीं लोगों राज्य में प्रवेश मिल सकेगा।
प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा जारी
बता दें राज्य सरकार ने पहले कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी, जिसमें एक रात्रि कर्फ्यू, हिल स्टेशनों पर पर्यटकों पर प्रतिबंध और प्रति रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले शामिल थे। हालांकि, अब रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रात्रि कर्फ्यू और प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य में शनिवार को कोरोना के 14 हजार 842 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 9 हजार 142 लोग स्वस्थ हुए है जबकि 80 मौतें भी हुई हैं। साथ ही 1 लाख 668 एक्टिव मामले हैं।
यहां क्या खुला है और क्या बंद
- बार, जिम, मनोरंजन क्लब, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, मूवी थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों व प्रतिष्ठानों, बिना एयर कंडीशनर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स को 50 प्रतिशत क्षमता पर कार्य करने की अनुमति है
- सरकार ने होटल, रेस्तरां में सुबह छह से 10 बजे, दोपहर 12 से तीन बजे और शाम छह से रात नौ बजे के बीच ही खाना डिलीवरी की अनुमति दी है।
- तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) की शराब की दुकानों खुली रहेंगी लेकिन इन दुकानों से जुड़े बार में बैठ के शराब पीने की अनुमति नहीं है।
- होटल और लॉज में मेहमान अपने संबंधित कमरों में ही रहकर भोजन कर सकेंगे।
- सभी ब्यूटी पार्लर और स्पा बंद रहेंगे।