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कोरोना का कहर : तमिलनाडु में अगले आदेश तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन

Thu, 29 Apr 2021 04:30 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 29 Apr 2021 04:30 PM IST
सार

सरकार ने कहा है कि इस दौरान सभी सिनेमा / मल्टीप्लेक्स / थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, और अन्य इससे संबंधित स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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Tamil Nadu government extended night curfew and complete lockdown on Sundays until further orders
तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी

विस्तार

कोरोना संकट के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू और रविवार के संपूर्ण लॉकडाउन को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने कहा है कि इस दौरान सभी सिनेमा / मल्टीप्लेक्स / थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, और अन्य इससे संबंधित स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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एक मई को लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं
तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि मतगणना से एक दिन पहले शनिवार को यानी एक मई को राज्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही इस दिन अवकाश है। राज्य की विधानसभा के लिए छह अप्रैल को मतदान हुआ था और दो मई को मतों की गिनती होगी।
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मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार रामामूर्ति की पीठ के समक्ष जब रेमडेसिविर इंजेक्शन, बिस्तर, वेंटिलेटर की कमी और दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन भेजने का मामला आया तो राज्य के महाधिवक्ता विजय नारायण ने राज्य का पक्ष रखा। अदालत स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रही है।
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कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन
राज्य सरकार ने पीठ के इस सुझाव के बाद यह जवाब दिया कि तमिलनाडु सरकार और पुडुचेरी प्रशासन एक और दो मई को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। पड़ोसी पुडुचेरी की विधानसभा के लिए भी छह अप्रैल को मतदान हुआ था।

नारायण ने अदालत से कहा कि निर्वाचन आयोग और तमिलनाडु सरकार ने 27 अप्रैल को पीठ द्वारा दिए गए सुझाव और दो मई को कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन के निर्देश पर गंभीरता से विचार किया।

उन्होंने अदालत को बताया कि निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इस संदर्भ में विस्तृत आदेश पारित किया है। महाधिवक्ता ने कहा कि एक मई को पूर्ण लॉकडाउन लगाने से कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण भी प्रभावित होगा जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का टीका लगाया जाना है।


उन्होंने कहा कि हालांकि तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व घोषणा के अनुरूप दो मई को पूर्ण लॉकडाउन होगा। पुडुचेरी सरकार ने पीठ को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद पहले ही तीन मई तक बढाई जा चुकी है।

इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए महाधिवक्ता को मतगणना के दिन कोविड-19 नियमों के अनुपालन और मीडिया दिशानिर्देश पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

 

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