फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Suspended army officer Reached Supreme Court, Threatened life from rebels

विद्रोहियों से जान का खतरा बताकर निलंबित सेनाधिकारी पहुंचा एससी, सीबीआई जांच का कर रहा है सामना

Fri, 08 Jun 2018 03:51 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 08 Jun 2018 03:51 AM IST
विज्ञापन
Suspended army officer Reached Supreme Court, Threatened life from rebels
सीबीअाई (फाइल फोटो)
अज्ञात तरीकों से संपत्ति जमा करने के आरोप में सीबीआई जांच का सामना कर रहे सेना के निलंबित अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हरप्रीत सिंह ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस एके गोयल व जस्टिस अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ के सामने सिंह के वकील ने कहा कि सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले के दौरान जब वह अप्रैल में कोर्ट में पेश होने इम्फाल गए थे तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं थीं। 
विज्ञापन


हाल ही में निलंबित किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर में असम राइफल्स की इंटेलिजेंस विंग में तैनात थे। वहां उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की एक श्रृंखला चलाई थी। उनका दावा है कि इन कार्रवाईयों में करीब 100 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, जबकि कई मारे गए थे। 
विज्ञापन


उन्होंने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लगी चोट से खुद के 60 फीसदी विकलांग होने और वर्ष 2002 में खुद को सेना मेडल दिए जाने की बात कहते हुए भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाया। साथ ही कोर्ट से अपने मामले को इम्फाल से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग की। पीठ ने उनकी याचिका पर गर्मी के अवकाश खत्म होने के बाद शीर्ष न्यायालय की सभी पीठों के खुलने तक सुनवाई टाल दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed