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मुश्किल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी: 'मोदी सरनेम' वाले बयान पर 23 मार्च को अदालत सुनाएगी फैसला, जानें सबकुछ

Mon, 20 Mar 2023 03:21 PM IST
हिमांशु मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Mon, 20 Mar 2023 03:21 PM IST
सार

बता दें लोकसभा चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" 

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Surat court's verdict in defamation case against Rahul Gandhi over 'Modi' surname remark likely on Mar 23
राहुल गांधी, rahul gandhi - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने कर्नाटक में 'मोदी सरनेम' को लेकर कथित तौर पर एक विवादित बयान दिया था। इस मामले में 23 मार्च को कोर्ट का फैसला आना है। राहुल पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज है। अधिवक्ता किरीट पानवाला ने बताया कि कोर्ट का जब आदेश पारित किया जाएगा तब कांग्रेस नेता भी अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें लोकसभा चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" 
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भाजपा विधायक ने दर्ज कराई थी शिकायत
राहुल के बयान को लेकर गुजरात में काफी विरोध हुआ था। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस मामले में शिकायत की थी। पूर्णेश ने दावा किया कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी, जिसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था।
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वकीलों ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। किरीट पानवाला ने कहा, 'अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और मामले को 23 मार्च को फैसले के लिए रखा है। राहुल गांधी अदालत में आदेश पारित करने के समय मौजूद रहेंगे।'
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