{"_id":"61b8d12d4ceefd66fb4a6f76","slug":"supreme-notice-to-maharashtra-government-on-the-application-of-12-suspended-mlas","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra: 12 निलंबित विधायकों की अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम नोटिस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Maharashtra: 12 निलंबित विधायकों की अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम नोटिस
Tue, 14 Dec 2021 10:45 PM IST
Amit Mandal
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 14 Dec 2021 10:45 PM IST
सार
इस संबंध में राज्य विधानसभा और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा गया है। विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने क्या दलील दी जानिए।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
भाजपा के 12 निलंबित विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने राज्य विधानसभा से एक वर्ष के लिए निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी है। सदन में कथित दुर्व्यवहार के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने इन्हें निलंबित कर दिया था।
विज्ञापन
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह याचिका का परीक्षण करेगी। इस संबंध में राज्य विधानसभा और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा गया है। पीठ ने कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान विधायक सजा में छूट के लिए सदन से आग्रह कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों के अधिकार को मनमाने तरीके से ‘खत्म’ नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन