फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court will hear today on petition against sabotage campaign of Railway in Mathura update news in hindi

SC: कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे के विध्वंस अभियान के खिलाफ आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

Mon, 28 Aug 2023 04:58 AM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 28 Aug 2023 04:58 AM IST
सार

रेलवे अथॉरिटी का कहना है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मथुरा से वृंदावन तक 21 किलोमीटर की दूरी को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की योजना के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
 

विज्ञापन
Supreme Court will hear today on petition against sabotage campaign of Railway in Mathura update news in hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण व बस्तियां हटाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी आज सुनवाई होगी। याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 अगस्त को रेलवे अधिकारियों की तरफ से चलाए ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी थी।  

विज्ञापन


यह है पूरा मामला
बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियों को गिराए जाने से जुड़ा है। लोगों का कहना है कि वे 1800 के दशक से वहां हैं। याचिका में दावा किया गया है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों के विध्वंस अभियान से लगभग 3000 लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनके घर 1800 ई. वहां पर बने हैं।
विज्ञापन


21 किमी की दूरी को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की योजना
रेलवे अथॉरिटी का कहना है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मथुरा से वृंदावन तक 21 किलोमीटर की दूरी को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की योजना के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नौ अगस्त को शुरू हुआ विध्वंस
सुप्रीम कोर्ट में समक्ष पेश याचिका में याचिकाकर्ताओं ने रेलवे अधिकारी मथुरा द्वारा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन, मथुरा, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक सिविल मुकदमा दायर किया। नौ अगस्त को सरकार ने मथुरा में एक विध्वंस अभियान शुरू किया, जिसमें कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पिछवाड़े में रेलवे ट्रैक के किनारे एक बस्ती में 135 घरों को नष्ट कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मथुरा सिविल कोर्ट के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान विध्वंस की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।


बिहार में जातिगत जनगणना मामले में भी होगी सुनवाई
साथ ही बिहार में जातिगत जनगणना मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सार्थी की खंडपीठ ने लगातार पांच दिनों तक (3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक) याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनीं थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद एक गैर सरकारी संगठन (NGO) "एक सोच एक प्रयास की" इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब शीर्ष कोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई करेगा।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed