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Supreme Court: 'सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाएं', दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट

Mon, 03 Jun 2024 12:26 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 03 Jun 2024 12:26 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने जल संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को हिमाचल प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया है। पढ़ें कोर्ट की अहम खबरें...

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Supreme Court Updates SC asks Upper Yamuna River Board to hold an emergency meeting Know all
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से कहा कि वह दिल्ली के लोगों के सामने उत्पन्न हुए जल संकट के समाधान के लिए सभी हितधारक राज्यों की 5 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाए। सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की। कोर्ट ने बैठक की कार्यवाही और उठाए गए कदमों पर सुझाव भी मांगे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने जल संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को हिमाचल प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया है। जस्टिस पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने इस पर सहमति जताई कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मुद्दे से निपटने के लिए यूवाईआरबी की एक बैठक बुलाई जाए।
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पीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान सभी पक्ष सहमत हुए कि दिल्ली के नागरिकों के समक्ष पानी की कमी की समस्या का ऐसा समाधान होना चाहिए जिसमें सभी पक्षों के अधिकतम हित पूरे होते हो। बता दें कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की ओर से दायर याचिका में केंद्र, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को पक्षकार बनाया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

वाईएसआरसीपी विधायक के मतगणना केंद्र में प्रवेश पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के विधायक पिन्नेली रामाकृष्ण रेड्डी के चार जून को माचेर्ला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। उन पर एक मतदान केंद्र में घुसकर कथित रूप से ईवीएम तोड़ने का आरोप है। जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने 13 मई को हुई घटना का वीडियो देखा और रेड्डी को दी गई अग्रिम जमानत को न्याय तंत्र का भद्दा मजाक करार दिया। रेड्डी को 28 मई को अंतरिम राहत दी गई थी।

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