अभिनेत्री प्रिया प्रकाश को मिल सकती है राहत, याचिका पर सुनवाई करने के लिए SC तैयार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। प्रिया प्रकाश के वकील हरीस बीरन ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया जिस पर शीर्ष अदालत तैयार हो गया और अब इस याचिका पर सुनवाई होगी। प्रिया प्रकाश ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने खिलाफ हैदराबाद में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की गुहार की है। मालूम हो कि एक सुमदाय के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फिल्म ‘ओरू अद्दार लव’ के एक गाने ‘मणिका मालाराया पूवी’ से उनकी धार्मिक भावना आहत हुईं हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में 18 वर्षीया अभिनेत्री प्रिया ने कहा कि उन पर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया कि हैदराबाद के फलकनामा थाने में गत 14 फरवरी को उसके खिलाफ शिकायत की गई थी। उसी दिन राजा अकादमी के सचिव ने भी उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उस गाने के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
प्रिया का कहना है कि गाने के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कई समूहों ने उस पर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि जिस गाने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है उसमें वास्तव में मोहम्मद साहब और उनकी पहली पत्नी खादीजा के बीच प्रेम की सराहना की गई है। वास्तव में यह केरल का एक लोकगीत है, जिसे 1978 में पीएमए जब्बार ने लिखा था। पहली बार इसे थालासेरी रफीक ने गाया था। याचिका में कहा गया कि मुकदमा दर्ज होने से जीने का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित हो रही है।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म अभी पूरी नहीं है और डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। ऐसे में आधारहीन शिकायतें और एफआईआर दर्ज होने से उनका मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
Supreme Court to hear the petition filed by Actor #PriyaPrakashVarrier seeking quashing of FIR registered against her in connection with #ManikyaMalarayaPoovi song of her upcoming film #OruAdaarLove. She had filed the petition yesterday. (file pic) pic.twitter.com/UTD2pz3vNK
— ANI (@ANI) February 20, 2018