फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court to hear plea of Army officer mother seeking repatriation of soldier son from Pakistan jail Latest News Update

सुप्रीम कोर्ट: पाकिस्तान की जेल मे बंद एक सैन्य अधिकारी की मां ने दायर की याचिका, अप्रैल में सुनवाई के लिए सहमत अदालत

Fri, 11 Mar 2022 07:34 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 11 Mar 2022 07:34 PM IST
सार

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सौरभ मिश्रा ने चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अप्रैल के पहले सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। मार्च में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था। 

विज्ञापन
Supreme Court to hear plea of Army officer mother seeking repatriation of soldier son from Pakistan jail Latest News Update
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को भारतीय सेना के एक अधिकारी की मां द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने बेटे को पाकिस्तान की सेंट्रल जेल से रिहा करने की मांग की गई थी। 23 वर्षों ने परिवार और अधिकारी के बीच संवाद नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने विदेश मंत्रालय के राजनयिक माध्यम से तत्काल मानवीय आधार पर सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सौरभ मिश्रा ने चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अप्रैल के पहले सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। मार्च में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था। 
विज्ञापन


पीठ ने नोटिस जारी करते हुए वकील सौरभ मिश्रा से कहा था कि क्या न्यायालय को एक सूची प्रदान करना संभव हो सकता है क्योंकि उन्हें सूचित किया गया है कि एक से अधिक व्यक्ति हैं जो वहां के जेलों में बंद हैं। याचिकाकर्ता मां ने विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के राजनयिक चैनल के माध्यम से लाहौर कोट लखपत सेंट्रल जेल, पाकिस्तान से अपने बेटे कैप्टन संजीत भट्टाचार्जी की स्वदेश वापसी और रिहाई के संबंध में तत्काल और आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका बेटा भारतीय सेना का अधिकारी है और पाकिस्तान की किसी अज्ञात जेल में बंद है, लेकिन सरकार द्वारा उसकी रिहाई के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा यह याचिकाकर्ता के बेटे के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार, पिछले 23 वर्षों की अवधि में उसके बेटे को उचित अथॉरिटी के समक्ष अपना मामला बताने या अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed