फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court to hear on Nov 28 on New plea to delay release of Padmavati film in outside India

विदेश में ‘पद्मावती’ की रिलीज पर रोक की नई याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Fri, 24 Nov 2017 10:10 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 24 Nov 2017 10:10 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court to hear on Nov 28 on New plea to delay release of Padmavati film in outside India
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SOCIAL MEDIA

सुप्रीम कोर्ट बॉलीवुड फिल्म ‘पद्मावती’ के निर्माताओं को इसे एक दिसंबर को देश से बाहर रिलीज करने से रोकने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर एवं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि वह मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिका में आरोप है कि ‘पद्मावती’ के निर्माताओं ने फिल्म के गीतों एवं प्रोमो की रिलीज पर सेंसर बोर्ड की मंजूरी के संबंध में अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया।
विज्ञापन


 पीठ ने वकील एमएल शर्मा को बताया, ‘हम लोग इस पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे। आप (वकील) एक रिट याचिका दायर करें।’ शर्मा ने अपनी नई याचिका पर तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया था। शर्मा ने आरोप लगाया कि अगर भारत के बाहर फिल्म की रिलीज की मंजूरी दी जाती है तो इससे सामाजिक सद्भाव को आघात पहुंचेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें- पद्मावती : जावेद अख्तर के खिलाफ FIR, करणी सेना बोली- राजस्थान से घसीटते हुए बाहर करेंगे

उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से फिल्म के गीतों एवं प्रोमो को मंजूरी मिलने के बारे में कथित तौर पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने पर फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की भी मांग की। इससे पहले शीर्ष अदालत ने फिल्म से कुछ कथित आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।


पीठ ने माना था कि सीबीएफसी ने अब तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है और शीर्ष अदालत किसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने से ‘रोक’ नहीं सकती है। प्रतिवादियों में से एक के वकील ने इससे पहले अदालत को बताया था कि फिल्म का प्रोमो रिलीज हो गया है और इसके लिए सीबीएफसी की आवश्यक मंजूरी ले ली गई है।

शर्मा ने फिल्म में रानी पद्मावती के कथित ‘चरित्र हनन’ से संबद्ध सभी दृश्यों को इसकी रिलीज से पहले हटाने का निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed