{"_id":"5a7e09dd4f1c1b4e588b7bf4","slug":"supreme-court-to-hear-case-against-army-jawans-in-shopian-jammu-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"सेना के जवानों के खिलाफ एफआईआर के मामले में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
सेना के जवानों के खिलाफ एफआईआर के मामले में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 10 Feb 2018 02:21 AM IST
विज्ञापन
Shopian firing: The army justified
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सैन्य जवानों के खिलाफ किसी भी मुकदमे को दर्ज किए जाने से पहले एक एक्सपर्ट पैनल गठित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश देने संबंधी याचिका पर सोमवार 12 फरवरी को सुनवाई करेगी।
विज्ञापन
एक अधिवक्ता विनीत धांडा द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह पत्थरबाजी में शामिल 9,730 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले को वापिस न ले और कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों पर गंभीरता दिखाए।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में दाखिल याचिका में 10 गढ़वाल राइफल के जवानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मौजूदा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच कराने का आदेश देने की भी मांग की।
विज्ञापन